करनाल। अनधिकृत कॉलोनियों में प्रतिबंध के बावजूद निर्माण चलने आदि की सूचनाओं पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को जिला कार्य दल की बैठक में उपायुक्त
अनीश यादव ने शहरी क्षेत्र में विकसित हुई सभी 85 अवैध कॉलोनियों में विक्रय विलेख (सेल डीड) करने और बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी है। विद्युत, भवन एवं सड़क
निर्माण के कार्यकारी अभियंता और नगर पालिका सचिवों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) को निर्देशित किया कि वह ये सुनिश्चित करें कि जिले में कहीं भी अवैध कॉलोनी पनपने न पाए।
पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि से कहा कि अवैध कॉलोनियों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने में किसी तरह की देरी न करें।
बैठक में डीटीपी ने उपायुक्त को पार्श्वनाथ और अंसल हाउसिंग में कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की बात बताई तो उपायुक्त ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश मौजूद निरीक्षक दीपक को दिए। डीटीपी ने जिले के
अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र की चिन्हित 85 अनाधिकृत कॉलोनियों की खसरा नंबर सहित सूची प्रस्तुत की। उपायुक्त से अनुरोध किया कि इनमें तहसीलों की ओर से कोई भी ब्रिकी
विलेख को दर्ज न किया जाए। यूएचबीवीएन की ओर से बिजली कनेक्शन न दिया जाए। कोई भी व्यक्ति ऐसी कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री से पहले डीटीपी कार्यालय में आकर खसरा नंबर की जानकारी ले सकता है।
डीटीपी कार्यालय की ओर से जिन अनाधिकृत कॉलोनियों की जो सूची तैयार की गई है, वह प्रारंभिक चरणों में हैं, जिनमें सड़कें, डीपीसी और कुछ निर्माण भी मौजूद हैं।
ऐसी कॉलोनियां विकसित न हों। लोग ठगी के शिकार न हो, इसके विए कॉलोनियों के नाम और उसमें खसरा नंबर भी बता दिए जाएं।
प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में पुलिस विभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करे। नियंत्रित क्षेत्र से बाहर अनुसूचित सड़कों के साथ अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग की ओर से कार्रवाई की जाए।
भारतीय रार्ष्र्टीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजमार्ग से अनाधिकृत ढाबों में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। यूएचबीवीएन, अनाधिकृत ढाबों के बिजली कनेक्शन काटे और डीटीपी कार्यालय से एनओसी प्राप्त नहीं करने वाले किसी भी ढाबे को भविष्य में बिजली कनेक्शन जारी न करें।
नियमितीकरण की पॉलिसी 18 को होगी समाप्त
उपायुक्त ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार की ओर से जो पॉलिसी आई थी, वह 18 जनवरी 2023 को समाप्त होने जा रही है। डीटीपी को निर्देशित किया
कि वह इस अवधि के बाद जिन कॉलोनाइजरों ने कॉलोनियों काटकर नियम पूरे नहीं किए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एसपी कार्यालय के प्रतिनिधि निरीक्षक
दीपक ने बताया कि वर्ष 2022 में शहरी व नियंत्रित क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 22 मामलों में कार्रवाई की गई। इनमें से 12 व्यक्तियों के चालान कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। एक मामला रद्द हुआ और नौ की जांच चल रही है।
अब यहां चलेगा अभियान
डीटीपी गुंजन वर्मा ने बताया कि चालू माह जनवरी में जिले के करनाल, इंद्री, घरौंडा, नीलोखेड़ी व असंध के नियंत्रित/शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी। अनाधिकृत निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया जाएगा।