हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहने वाले लाखों लोगों को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी सौगात दी है। इस नई सौगात के बाद से गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में शामिल होने वाली
16 कालोनियों के लाखों लोगों को राहत मिली है।दरअसल अब से नगर नियोजन और पुनर्वास योजनाओं के तहत बाटे गए 100 वर्ग गज तक के प्लाटों को 50-50 गज के दो हिस्सों में बाट कर उनकी रजिस्ट्री की जा सकेंगी।
बता दें कि इस से पहले केवल 200 वर्ग गज तक के प्लाटों को ही दो हिस्सों में बाटने का नियम था। लेकिन अब से 100 वर्ग गज के प्लाटों को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं।
इन बदले हुए नियमों से सबसे ज्यादा राहत उन लोगों को मिलेगी, जो पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के बाद 100 वर्ग गज से छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री खुद के नाम नहीं करवा पा
रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि बीते बुधवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।इसी के साथ आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद शरणार्थी सबसे ज्यादा भारत में ही आए थे।
इन शरणार्थियों के लिए ही सरकार ने 1959 से लेकर 1966 तक री हेबिलिटेशन और टाउन प्लानिंग योजना लागू की थी,ताकि ये लोग यहां रहे सके। जिस समय इन योजनाओं को
लागू किया गया था, उस समय सरकार ने केवल इन प्लाटों के आकार ही निर्धारित किए थे। लेकिन जब से ही इन लोगों को बाटे गए प्लाट का बटवारा नहीं हो रहा था।
ऐसे में ये लोग इन बाटे हुए प्लॉट की गैरकानूनी तरीके से डिग्री तो करवा लेते थे,लेकिन उन्हें स्थायी डिग्री नहीं मिल रही थी। जिस वजह से इन प्लाटों के नक्शे भी पास नहीं हो रहें थे।
वहीं सरकार की इस योजना द्वारा बाटे गए प्लाट से कुछ लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा हैं।क्योंकि बाटे गए प्लाट का बटवारा करनें से पहले लोगो को निगम में 1980 से
पहले का रिकॉर्ड भी जमा करवाना होगा, जोकि अधिकतर लोगों के पास नहीं है। वही जिन लोगों ने इन बाटे हुए प्लाटों में अवैध रूप से निर्माण किया हुआ है,उन्हें भी सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि गुरुग्राम में 1980 से पहले बसी कालोनी न्यू कालोनी अर्जुन नगर,भीम नगर,मियां वाली कालोनी,शिवाजी नगर आदि जगहों पर रहने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।