रेलवे स्टेशनो पर फ़ूड की रेहड़ी पर गैस सिलिंडर पर लगा प्रतिबंद, उपयोग पड़ेगा भारी जाने क्योँ

एक जनवरी से भोजन के स्टाल पर गैस सिलेंडरों का उपयोग प्रतिबंधित होने जा रहा है यद्यपि रेहड़ी वाले छोले और कुलचे बनाकर यात्रियों को बेच सकेंगे क्योंकि उनको गैस सिलेंडर इस्तेमाल की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

अंबाला:एक जनवरी से भोजन के स्टाल पर गैस सिलेंडरों का उपयोग प्रतिबंधित होने जा रहा है, यद्यपि रेहड़ी वाले छोले और कुलचे बनाकर यात्रियों को बेच सकेंगे,

क्योंकि उनको गैस सिलेंडर इस्तेमाल की अनुज्ञा प्रदान की गई है। यद्यपि रेहड़ी वालों को लिबर्टी इंश्योरेंस रखना होगा, जबकि गैस कनेक्शन के सभी पाइप और फिटिंग सुरक्षित रखने होंगे

इंश्योरेंस न होने पर ठोका जाएगा जुरमाना
यदि इंश्योरेंस नहीं मिलता तो उन पर जुर्माना किया जाएगा। रेहड़ी संचालक को कनेक्शन की कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा जांच करवाने के सप्ताह के भीतर सुरक्षा का प्रमाणपत्र

भी स्टेशन अधीक्षक के पास जमा करवाना होगा, जबकि अग्निशमन यंत्र भी रखने होंगे। दूसरी तरफ भोजन का स्टाल चलाने वालों को बेस किचन बनाकर वहीं से खाना बनाकर

लाना होगा और यात्रियों को बेचना होगा । यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे का निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है।

सीनियर डीसीएम हरिमोहन ने कहा कि रेल मंत्रालय के निर्देशों के बाद रेलवे स्टेशन के स्टाल संचालकों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।

टीम का गठन भी कर लिया गया है, जो इन आदेशों की पालना करवाएगी। 31 दिसंबर के बाद टीम चेकिंग करेगी और नियमों की पालना न करने पर कार्रवाई होगी।